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Collector Office Narayanpur Vacancy 2025: कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास नारायणपुर में वेकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित

By: Devendra

On: August 30, 2025

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Collector Office Narayanpur Vacancy 2025
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Collector Office Narayanpur Vacancy 2025: अनुसूचित
जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं
नियमों के प्रभावी एवं सूचारु क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन
अधिकार प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस
सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम) की व्यवस्था निर्धारित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि
के लिए किया जाना है।

निर्धारित आवेदन पत्र “कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास नारायणपुर,
जिला नारायणपुर, पिन 494661″ के नाम से रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार
किया जावेगा । भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा
जावे ।
कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 10.09.2025 को संध्या 05.30 बजे
निर्धारित है। आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

योग्यता –

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण हो ।
  • शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग के साथ-साथ एमएस ऑफिस की जानकारी होना अनिवार्य है ।

कार्यानुभव
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के
लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी
क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसे :- जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय
कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन
के आधार पर अनुभव को प्राथमिकता दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में
कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRAक्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का
अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

आयु-
दिनॉक 01.01.2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो।
आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची अथवा सक्षम
अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची / प्रमाण पत्र मान्य होगा ।
अन्य आता

अन्य

  1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का सक्षम अधिकारी
    द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  2. अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र
    संलग्न करना होगा।
  3. आवेदक को जनजातीय पंरपराओं, स्थानीय रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।

आवेदन फॉर्म

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